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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न

यह एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है जो लाॅक डाउन में ढील देने के पश्चात् पथ विक्रेताओं को अपनी आजीविका और रोजगार दोबारा शुरू करने के लिए किफायती दर पर काम करने लायक पूंजीगत ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगी।
कोविड-19 वैश्विक महामारी तथा इसके परिणामस्वरूप किए जाने वाले लाॅकडाउन से पथ विक्रेताओं/रेहड़ी वालों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा है। वे सामान्यतः समाप्त हो गयी होगी। अतः इस स्कीम से विक्रेताओं/रेहड़ी वालों को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने में सहायता मिलेगी।
  • कम ब्याज दर पर 10000 तक के कार्य करने लायक पूंजीगत ऋण की सुविधा प्रदान करना।
  • ऋण की नियमित अदायगी को प्रोत्सहित करना।
  • डिजिटल लेन-देन को पुरस्कृत करना।
  • 10000 तक की प्रारंभिक काम करने लायक पूंजी।
  • समय पर/समय से पहले अदायगी करने पर 7 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी।
  • डिजिटल लेन-देने पर मासिक नकदी वापसी (कैश बैक) प्रोत्साहन।
  • प्रथम ऋण के, समय पर अदायगी पर, अधिक ऋण की पात्रता।
शहरों में फेरी लगाने वाले पथ विक्रेता, जिनमे शहरी इलाकों के आस-पास एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए विक्रेता भी शामिल हैं जो 24 मार्च, 2020 या उससे पहले से वेंडिंग कर रहे थे।
कोई भी ऐसा व्यक्ति जो रोजमर्रा के सामान या सेवाएं,चीजे, खाद्य सामग्री अथवा किसी अस्थाई रूप से बने हुए स्टाॅल से या फिर गली-गली घूमकर, फुटपाथ/ रास्ते पर अपनी सेवाएं प्रदान करता हों। इनके द्वारा बेची जा रही वस्तुओं में सब्जियां, फल, तैयार खाद्य सामाग्री, चाय, पकौड़े, ब्रेड, अंडे, कपडे़ वस्त्र, दस्तकारी उत्पाद, पुस्तके/लेखन सामाग्री इत्यादि शामिल हैं और उनकी सेवाओं में नाई की दुकान, मोची, पान की दुकान, लांड्री सेवाएं इत्यादि शामिल हैं।
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, सूक्ष्म -वित्त संस्थाएं और एसएचजी बैंक।
इस स्कीम का कार्यकाल मार्च, 2022 तक होगा।

लाभार्थियों के लिए


प्रारंभिक कार्य करने लायक पॅूजी ऋण एक वर्ष के ऋण अवधि के लिए रू.10000/-तक है।
आप अपने क्षेत्र में किसी बैंकिग कोरेस्पोंडेंट (बीसी)/सूक्ष्म-वित्त संस्था (एमएफआई) के एजेंट से संपर्क कर सकते हैं। यूएलबी (ULB) के पास इन व्यक्तियों की सूची होगी। वे आपका आवेदन भरने और मोबाइल ऐप/वेब-पोर्टल में दस्तावेज अपलोड करने में आपकी मदद करेंगे।
आप पीएम स्वनिधि की वेबसाइट (pmsvanidhi.mohua.gov.in) पर यह सूचना प्राप्त कर सकते हैं।
हाॅ, आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते है। विक्रेताओं को वेब-पोर्टल के माध्यम से एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ़ वेंडिंग जारी किया जाएगा। बीसी/एजेंट आवेदन भरने और मोबाइल ऐप/पोर्टल में दस्तावेज अपलोड करने में आपकी मदद करेंगे।
यह स्कीम उन विक्रेताओं के लिए भी उपलब्ध है जो आस-पास के परिनगरीय ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और समीप के शहरों /कस्बों में आकर बिक्री कार्य करते है तथा सर्वेक्षण में शामिल नहीं हो पाए हैं। यदि आप इस श्रेणी में आते है, तो आपको यूएलबी (ULB) /टाऊन वेंडिंग कमिटी (TVC) से सिफारिश पत्र (लेटर ऑफ़ रिकमेन्डेशन) प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगाः
  • लाॅकडाउन अवधि के दौरान कुछ राज्योंकेंद्र शासित प्रदेषों द्वारा दी गई एककालिक सहायता का प्रमाण
  • वेंडिंग के उद्देश्य से बैंक एनबीएफसी एमएफआई से लिए पिछले ऋण के दस्तावेज,
  • अगर वह किसी वेंडर एसोसिएशन का सदस्य है तो उसकी सदस्यता का प्रमाण,
  • कोई अन्य दस्तावेज जो यह साबित करते हों कि आप विक्रेता हैं।
इसके अतिरिक्त सादे कागज पर सामान्य आवेदन के माध्यम से शहरी स्थानीय निकाय को भी अनुरोध कर सकते है कि आपके दावे की यथार्थता का पता लगाने के लिए स्थानीय स्तर पर पूछताछ करें। लेकिन यह जरूरी है कि सभी फेरी वाले 24 मार्च, 2020 या उससे पहले हमारे शहर में वेंडिंग कर रहे हों।
  • आधार कार्ड *
  • मतदाता पहचान पत्र *
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • मनरेगा कार्ड
  • पैन कार्ड

*अनिवार्य

ब्याज सब्सिडी की दर 7 % है। सब्सिडी की राशि सीधे ही आपके खाते में त्रैमासिक आधार पर जमा की जाएगी। समय से पूर्व भुगतान करने पर सब्सिडी की स्वीकार्य राशि एक बार में ही जमा कर दी जाएगी। रू10000 के ऋण हेतु, यदि आप समय पर सभी 12 ईएमआई (EMI) का भुगतान कर देते हैं, तो आपको ब्याज सब्सिडी राशि के रूप में लगभग 400 रूपए प्राप्त होंगें।
कोई कोलेट्रल देने की आवश्यकता नहीं है।
ऑन-बोर्डिड विक्रेताओं को निम्नलिखित मानदंड के अनुसार 50 रूपए से 100 रूपए तक की राशि में मासिक कैशबैक उपलब्ध कराया जाएगा
  • पहले 50 पात्र लेन-देन करने पर-50
  • अगले 50 पात्र लेन-देन करने पर-अतिरिक्त 25 और
  • अगले 100 पात्र लेन-देन करने पर-अतिरिक्त 25
25 से अधिक के प्रत्येक लेन-देन की गिनती की जाएगी।
एमएफआई/पेमेंट एग्रेगेटर्स का एजेंट आपसे सम्पर्क करेगा और डिजिटल लेन-देन सीखने में आपकी सहायता करेंगे। आपको एक डेबिट कार्ड और आपके वेंडिंग स्टाॅल पर एक क्यूआर कोड (QR Code) भी प्रदान किया जाएगा।
जी हां, शुरूआत में काम करने लायक पूॅजी को समय पर/ जल्दी चुकाने पर, विक्रेता अगली बार अधिक ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र बन जाता है।
ऋण को समय से पूर्व चुकाने पर कोई जुर्माना नहीं देना होगा।
आप शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) द्वारा काॅमन इंटरेस्ट लायबिलिटी ग्रुप (सीआईजी) या किसी ऋणप्रदाता संस्था द्वारा जाॅइंट लायबिलिटी ग्रुप (जेएलजी) का हिस्सा बन सकते हैं।
आप स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) या एएलएफ या सीएलएफ के सदस्य से मिल सकते हैं या टोल फ्री नंबर पर काॅल कर सकते है।
हाॅ, ऋण का अनुमोदन हो जाने पर आपको प्रोविजनल पहचान पत्र जारी किया जाएगा, और इसके तीस दिनों के अंदर आपको स्थायी पहचान पत्र जारी किया जायेगा।
पूरी प्रक्रिया एक मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से स्वचालित होगी और आप आवेदन की समय-स्थिति जान सकेंगे। यदि कागज/सूचना पूर्ण हो, तो संपूर्ण प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी की जायेगी।
किसी शिकायत के मामले में आप मंत्रालय में निम्नलिखित अधिकारी से संपर्क कर सकते हैः

निदेशक (एनयूएलएूम),
कमरा नं. 334-सी,
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, निर्माण भवन,
मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-1100111
ई-मेलः neeraj.kumar3@gov.in
दूरभाषः 011-23062850.