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भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी)

एएचपी के तहत, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सहायता ₹ 1.5 लाख प्रति ईडब्ल्यूएस आवास प्रदान की जाती है। एक किफायती आवास परियोजना विभिन्न श्रेणियों के लिए घरों का मिश्रण हो सकती है, परन्तु केंद्रीय सहायता की पात्रता के लिए परियोजना में कम से कम 35% आवास ईडब्ल्यूएस श्रेणी के होना आवश्यक हैं। राज्यों/ संघ शासित प्रदेश ईडब्ल्यूएस आवासों के विक्रय हेतु एक अधिकतम मूल्य निर्धारित करते हैं ताकि लाभार्थियों के लिए उन्हें किफायती और सुलभ बनाया जा सके। राज्य और शहर अन्य रियायतें जैसे कि उनका राण्यांश, सस्ती दर पर जमीन, स्टांप शुल्क में छूट आदि देते हैं।

  • केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस)
  • निजी क्षेत्रों और उद्योगों सहित राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों / शहरों द्वारा विभिन्न साझेदारी मॉडल में बनाए जा रहे ईडब्ल्यूएस घरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना
  • केंद्रीय सहायता @ रु। 1.5 लाख प्रति ईडब्ल्यूएस घर
  • AHP के तहत परियोजनाओं में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के कम से कम 35% घरों के साथ न्यूनतम 250 घर हैं।
  • शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, SC / ST / OBC, अल्पसंख्यकों, एकल महिलाओं, ट्रांसजेंडर और समाज के अन्य कमजोर और कमजोर वर्गों के लिए वरीयता